PAN Card today update: पैन कार्ड धारकों के लिए अभी-अभी एक बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको भी यह खबर को जाना भेजो जरूरी है आए दिन सरकार के द्वारा फर्ज वाले को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं ।
पैन कार्ड धारकों के लिए आफत सभी को जानना बेहद जरूरी
बिना पैन कार्ड के इस समय पर कोई भी काम होना मुश्किल है चाहे बैंक में अपडेट करवाना हो नए खाता खुलवाना हो या अन्ना किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है या एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र की तरह कार्ड है पेन से जोड़ी सरकार के द्वारा अभी कुछ अपडेट निकाले गए हैं जो सभी नागरिकों को करना बेहद जरूरी है तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
जो भी लोग अभी तक अपना पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं जल्दी से करवा लें क्योंकि सरकार के द्वारा 31 दिसंबर तक ही डेट दिया गया है या लिंक करने का डेट बढ़ाया गया है तो फटाफट करवा लें वरना आपको 1000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 31 दिसंबर 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
जो भी लोग अभी तक अपना पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं जल्दी से करवा लें क्योंकि सरकार के द्वारा 31 दिसंबर तक ही डेट दिया गया है या लिंक करने का डेट बढ़ाया गया है तो फटाफट करवा लें वरना आपको 1000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 31 दिसंबर 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
PAN Card today update-लिंक नहीं होने पर जुर्माना
यह कार्ड जारी किया गया है कि अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ₹1000 तक की जुर्माना और अन्य धाराओं लग सकता है इसीलिए हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है वरना बैंक से लेनदेन समेत अन्य कार्य में बाधित होगा हालांकि सरकार के द्वारा डेट में बड़ा बदलाव किया गया है अभी अब 31 दिसंबर तक लिंक करवा सकते हैं ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
- यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
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